वायरल पोस्ट

SUPREME COURT:जुबैर को तुरंत रिहा करें-सुप्रीम कोर्ट

ऑल्ट न्यूज के फाउंडर को UP में दर्ज 6 मामलों में बेल, सभी केस दिल्ली में चलेंगे

सुप्रीम कोर्ट में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मोहम्मद जुबैर को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उस पर दर्ज सभी FIR मर्ज करके उनकी एकसाथ जांच की जाए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टाफ से कोर्ट ऑर्डर जल्द तैयार करने को कहा। ताकि घर जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर कर सकें।
जुबैर पर कुल 7 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वह दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है। ​​​​​​जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचा था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।

सीतापुर केस मामले में जुबैर 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है।

कोर्ट ऑर्डर की मुख्य बातें…

  • यूपी पुलिस की जमानत पर शर्त लगाने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं, क्या लिखें?
  • जुबैर अपने खिलाफ दाखिल केस को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएं।
  • कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए।
  • 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा।
  • ट्वीट से जुड़े नए केस की जांच भी दिल्ली पुलिस की टीम ही करेगी।

UP पुलिस की दलील- जुबैर पत्रकार नहीं, फैक्ट चेकर
कोर्ट में UP पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं है। वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर है। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।

UP सरकार के वकील ने कहा कि जुबैर ने पूछताछ में कबूला कि ट्वीट करने के बदले उसे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले बजरंग मुनि पर पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी इसने उसकी पोस्ट वायरल कराई।

एक केस में जमानत मिलते ही दूसरे केस में रिमांड
सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर अभी हाथरस में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली केस में हमे 15 जुलाई को बेल मिल चुकी है। अब कल हाथरस में सुनवाई होगी, फिर एक केस लखीमपुर में पेंडिंग है। ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है।

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी फंडिंग की बात कही थी
दिल्ली पुलिस ने 2 जुलाई को पटियाला कोर्ट में जुबैर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा था कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग हो रही थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने इस दौरान कहा था कि सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी शातिर है और सबूत मिटाने में माहिर है।

आरोपी ने मोबाइल से बहुत सारे सबूत मिटा दिए हैं, जिस वजह से जांच में दिक्कतें हो रही हैं। आरोपी प्रवदा मीडिया हाउस का डायरेक्टर भी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 27 जून को अरेस्ट किया था। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत षड्यंत्र करने का आरोप है।

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